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गोरखपुर: 1 जनवरी, 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक राशन की दुकानों से मिलने वाले खाद्यान्न हर पात्र लाभार्थी को निःशुल्क देने की घोषणा की गई है.

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से

एनएफएसए में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाथार्थियों को 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर 2023 यानि एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है.

जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने विज्ञप्ति जारी करते हुए सभी खाद्यान्न वितरण उपभोक्ताओं को निर्देशित किया है कि 1 जनवरी, 2023-31 दिसंबर, 2023 तक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करेंगे इसमें आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा.

‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थी पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करेंगे.

अब ई-पॉश मशीन से निकलने वाले वितरण पर्चियों पर “भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण व्ययभार वहन किये जाने की स्थिति का उल्लेख करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण अंकित किया जाएगा.”

इसलिए जनपद के सभी उचित मूल्य की दुकानों पर कम से कम 03 स्थानों पर 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क एनएफएसए खाद्यान्न वितरण की सूचना अंकित करवा कर बताएं.

अब जनपद के सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों एक वर्ष तक ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करें.

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