आज से लगभग ढाई वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित सयाना थाना के पास कथित गौ हत्या की अफवाह फैलने से काफी हिंसा का माहौल बन गया था,
जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह सहित सुमित नाम के युवक की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दिया था.
सुबोध सिंह हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राज की जमानत रद्द की https://t.co/GyI3Cj4mL0
— AAJ NEWS (@AAZNEWS1) January 3, 2022
इस संपूर्ण मामले के मुख्य आरोपी बजरंग दल का जिला संयोजक योगेश राज को पुलिस ने घटना के 1 महीने के बाद 3 जनवरी, 2019 को गिरफ्तार किया था.
प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने योगेश राज की जमानत याचिका को रद्द करते हुए कहा है कि गौ हत्या के बाद पुलिस अधिकारी की पीट-पीटकर की गई हत्या का मामला गंभीर है.
आपको बता दें कि वर्ष 2014 के बाद जिस तरीके से निर्दोष और मासूम लोगों के भीड़ ने मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या किया है.
“हम लिंचिंग की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे सकते”: सुप्रीम कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी, बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी योगेश राज की जमानत याचिका खारिज की#SupremeCourt https://t.co/9lF3ry4qOf
— जनता का रिपोर्टर (@HindiJKR) January 4, 2022
वह अत्यंत ही दर्दनाक और कानून व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है. गौ रक्षा के नाम पर पहलू खान का मुद्दा जो राजस्थान से जुड़ा हो अथवा
उत्तर प्रदेश में सभी जगह मुस्लिम समुदाय विशेष के प्रति तीखी नफरत तथा सामाजिक दुराव का माहौल बना दिया गया था.