क्या आदिवासी डॉ. पायल को नहीं मिलेगा न्याय


BYTHE FIRE TEAM


डॉ. पायल तडवी आत्महत्या मामले में तीन आरोपी डॉक्टरों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।

मालूम हो कि डॉ. पायल तडवी ने मई में मुंबई के बीवाईएल नायर अस्पताल के छात्रावास के कमरे में खुद को लटका लिया था। उन्होंने तीन डॉक्टरों पर आत्महत्या का आरोप लगाया था।

बिवाईएल नायर अस्पताल से जुड़ी द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा 26 वर्षीय तडवी ने 22 मई को अपने वरिष्ठों द्वारा नियमित रूप से परेशान होने के बाद खुद को मार डाला। पायल को तीन डॉक्टरों द्वारा उनके जातिवादी गालियों से पीड़ित किया गया था।

ताडवी अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से थी। अब तीन वरिष्ठ डॉक्टरों जिनमें हेमा आहूजा, अंकिता खंडेलवाल और भक्ति मेहर को मामले में जमानत दी गई है।

तीनों को 2 लाख रुपये का बॉन्ड जमा करना होगा और हर दिन क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना होगा। उन्हें नायर अस्पताल के अंदर जाने की भी अनुमति नहीं होगी।

विशेष अदालत द्वारा 24 जून को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद आरोपी तिकड़ी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।

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