BY-THE FIRE TEAM
मध्य प्रदेश राज्य से सूचना मिली है कि विगत दिनों में गोरक्षा के नाम पर होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ की सरकार विधानसभा से कड़ा कानून बनाएगी.
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने गोवंश वध अधिनियम, 2004 में संशोधन करने का फैसला किया है जिसे सरकार मानसून सत्र में पारित करना चाहती है.
Madhya Pradesh approves law to punish cow vigilanteshttps://t.co/jFQiaI1H9i pic.twitter.com/ncu0XKGr7W
— Hindustan Times (@htTweets) June 27, 2019
इस सम्बन्ध में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि- ‘गो-हिंसा निरोधक अधिनियम के तहत यदि कोई शख्स हिंसा में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे छह माह से लेकर तीन वर्ष तक की सजा की सजा दी जाएगी. इसके साथ ही उस पर25000-50000 रूपये तक का जुर्माना भी देना होगा.
The bill aiming to amend the anti-cow slaughter law, prescribes strict punishment ranging between six months and five years for those found guilty of violence against humans in the name of #cowvigilantism.#MadhyaPradeshhttps://t.co/FunYTA9KME
— The New Indian Express (@NewIndianXpress) June 27, 2019
मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी इस विषय पर अपनी राय रखी और बताया कि गोरक्षा से जुड़ी किसी घटना में भीड़ शामिल होती है तो सजा को बढ़ाकर कम से कम एक साल से पाँच साल तक कर दी जाएगी और यदि अपराध की पुनरावृति होती है तो इसे दुगुना कर दिया जायेगा.
ध्यान देने वाला पहलू यह है कि गाय से जुड़े कानून को लेकर यहाँ की सरकार पहले से प्रयासरत है क्योंकि ऐसी बहुतेरी घटनाएँ घटित हुई जिनमें अनेक निर्दोष लोग मारे गए.
ऐसे कानून लाने की अन्य वजह किसानों और व्यापारियों को व्यापार में हो रही दिक्क्तों (जैसे गोरक्षकों द्वारा किया जाना उत्पीड़न ) को रोकना भी है.