गृह विभाग ने नए वर्ष के जश्न पर दिया कर्फ्यू का आदेश, नहीं होगी पार्टी और ना जलेंगे पटाखे

राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के संक्रमण के खतरे को देखते हुए 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न के सारे कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है.

इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर की रात 8:00 से 1 जनवरी की सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है.

यह कर्फ्यू सभी नगर निगम, नगर परिषद और एक लाख से अधिक आबादी के शहरों में लगेगा. इस आदेश के बाद किसी भी होटल, रेस्टोरेंट्स, रेशॉर्ट, फॉर्म हाउस पर किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे.

आपको यहां बता दें कि राजस्थान राज्य के 12 जिलों में 31 दिसंबर तक पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है जिनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर आदि प्रमुख हैं.

हालांकि रात 8:00 बजे से पहले रेस्टोरेंट होटल सहित तमाम दुकानें बंद हो जाएंगे किंतु इमरजेंसी और अनिवार्य सेवाओं से संबंधित दुकानें जैसे मेडिकल शॉप और अस्पताल खुले रहेंगे.

शहरी क्षेत्रों में तो ऐसा आदेश है कि बिना किसी जरूरी काम के रात्रि 8:00 बजे के बाद घरों से निकलने पर प्रतिबंध है.

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