सेंसोडाईन टूथपेस्ट के भ्रामक विज्ञापन पर सीसीपीए ने ठोंका 10 लाख रुपए का जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भ्रामक विज्ञापन को लेकर कड़ी कार्यवाही किया है.

सेंसोडाइन टूथपेस्ट पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाते हुए कंपनी को 7 दिनों के अंदर इस भ्रामक विज्ञापन को भी हटाने का आदेश जारी किया गया है.

इस संबंध में उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जारी किये गए बयान में बताया गया है कि सेंसोडाइन के दुनिया भर में दंत चिकित्सकों द्वारा रिकमेंड तथा

दुनिया का नंबर 1 सेंसटिविटी टूथपेस्ट का दावा करने वाला विज्ञापन भ्रम पैदा करने वाला है.

क्योंकि इस विषय में जब कंपनी से उसके उत्पादों को लेकर सामग्री अथवा अध्ययन का साक्ष्य मांगा गया तो वह कंपनी इसे प्रस्तुत नहीं कर पाई.

ऐसे में जहां एक तरफ इसे उपभोक्ताओं के हित में बढ़ा हुआ कदम माना जा रहा है वहीं इसका दूसरा पहलू भी है कि

आखिर कैसे यह कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करती रहती हैं.?

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