चर्चित क्रिकेट खिलाड़ी तथा कपिल शर्मा शो करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पटियाला कोर्ट में सरेंडर करने के बाद 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है.
इन्हें जेल में कैदी नंबर 241383 मिला है. इसके अतिरिक्त एक कुर्सी मेज, दो पगड़ी, एक अलमारी, एक कंबल,
Navjot Singh Sidhu: रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्दू को एक साल की कैद, पहले लगा था सिर्फ इतना जुर्माना https://t.co/mzfnxeLWMM
— Shritimesnews (@shritimesnews) May 19, 2022
तीन अंडरवियर और बनियान दो टावल और एक मच्छरदानी तथा कॉपी, पेन सहित 1 जोड़ी जूते, दो बेडशीट तथा चार कुर्ता-पजामा दिया गया है.
नवजोत सिंह सिद्धू का जुर्म:
27 दिसंबर, 1988 को सिद्धू शाम को अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाला गेट मार्केट में गए हुए थे.
मार्केट में 65 वर्ष के गुरनाम सिंह से पार्किंग को लेकर जब कहासुनी हुई तो मारपीट में तब्दील हो गई.
इस मारपीट में सिद्धू ने घुटना मारकर गुरनाम सिंह को गिरा दिया था जिसके कारण वे जख्मी होकर हॉस्पिटल में भर्ती हुए जहां उनकी मृत्यु हो गई.
इस मामले को लेकर सिद्धू के खिलाफ पंजाब के पटियाला में एफआईआर दर्ज की गई. हालांकि 22 सितंबर, 1999 को पटियाला कोर्ट ने सिद्धू
और उनके दोस्त संधू को बरी कर दिया था किंतु पुनः जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो सिद्धू और उनके दोस्त संधू को
आईपीसी की धारा 304(2) के तहत दोषी ठहरा दिया गया जहां दोनों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई गई तथा ₹1लाख का जुर्माना भी लगाया गया.
फिर से इस मामले को लेकर 2007 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई जहां सिद्धू की तरफ से भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने केस लड़ा.
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सिद्धू और संधू को बरी कर दिया किंतु कोर्ट ने सिद्धू पर ₹1000 का जुर्माना लगाया.
सितंबर 2018 में पीड़ित के परिवार ने बताया कि यह सजा बहुत ही कम है. ऐसे में उन्होंने पुनः सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके पुनर्विचार के लिए अपील किया.
25 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया उसके बाद 19 मई को सिद्धू को रोडरेज के मामले में 1 वर्ष की सजा दी गई है.