प्रयागराज: 5 बार उत्तर प्रदेश से विधायक तथा एक बार सांसद बनने वाले अतीक अहमद के केस में हो रही सुनवाई के बाद जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने इन्हें दोषी करार दिया है.
यह सजा वर्ष 2006 में उमेश पाल के अपहरण किए जाने के मामले में दी गई है. आपको बताते चलें कि उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में मुख्य गवाह थे,
जिन्हें अभी कुछ दिनों पूर्व 24 फरवरी, 2023 को दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. यहां तक कि घटना को अंजाम देने वाले हमलावर मौके से भागने में भी कामयाब हो गए.
इस संबंध में प्रयागराज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद बमबाज, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अरबाज की पहचान कर लिया है.
संपूर्ण प्रकरण में पुलिस ने बताया कि सदाकत खान नाम के एक व्यक्ति की पहचान की गई है जिसने साजिश करके उमेश पाल की हत्या कराई है.
उमेश पाल की हत्या करने के अतिरिक्त उसके अपहरण के संबंध में अतीक अहमद और उनके सहयोगियों पर कोर्ट में बहस चल रही है.
इसी मामले को लेकर अध्यक्ष को कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था तब कुछ लोगों ने अतीक को फांसी देने के नारे भी लगाते हुए पाए गए.
इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने यूपी पुलिस की हिरासत में सुरक्षा की मांग किया था.
उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में उनकी जान को खतरा है. उमेश पाल हत्या केस में ही कम हो गया है, जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य की मशीनरी उनका ध्यान रखेगी.