झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा,बेहतर इलाज के लिए की थी याचना

BYTHE FIRE TEAM

झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाला मामलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत की अर्जी पर फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया।

न्यायाधीश अप्ररेश कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता के साथ ही सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

इससे पहले 21 दिसम्बर को पीठ ने लालू प्रसाद की अर्जी पर अगली सुनवायी चार जनवरी को करना तय किया था।
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद दिसंबर 2017 से रांची जेल में बंद हैं।

बेहतर इलाज के लिए जमानत याचिका
याचिका में कहा गया कि लालू 71 वर्ष के हो गए हैं और उनको मधुमेह, ब्लड प्रेशर सहित अन्य बीमारियां हैं। चारा घोटाला मामले में इससे पहले भी उनको जमानत मिल चुकी है। याचिका में कहा गया है कि इन गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।

रिम्स में चल रहा लालू का इलाज
लालू प्रसाद 23 दिसंबर 2017 से जेल में हैं। फिलहाल आरजेडी मुखिया का रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीते बुधवार को यह आशंका जताई गई थी कि उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई है। हालांकि चिकित्सकों ने कहा था कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है और कोई चिंता की बात नहीं है।

 

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