50% VVPAT मिलान याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज


BY-THE FIRE TEAM


21 विपक्षी दलों के द्वारा ईवीएम के 50 प्रतिशत नतीजों को वीवीपैट से मिलान से जुड़ी डाली गई याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर खारिज कर दिया कि ऐसा करने में बहुत समय जाया होगा.

आपको बता दें कि पिछले कुछ चुनावों से ईवीएम को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगातार सवाल उठाये जाते रहे हैं. आमतौर पर चुनाव नतीजों के बाद विपक्षी दल ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं.

इसी को लेकर विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दाखिल की थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला भी सुना दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था-

अगर 50 फीसदी वीवीपैट का मिलान होगा तो इससे नतीजे आने में काफी देर हो सकती है. लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर कहा कि उन्हें देरी से कोई भी परेशानी नहीं है.

ईवीएम पर शक जाहिर करते हुए उन्होंने 50 प्रतिशत वीवपैट मिलान की बात कही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी पर फैसला नहीं सुनाया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनाव आयोग ने भी स्वीकार कर लिया था.

ऐसे में इन राजनीतिक दलों में काफी आक्रोश है, अब देखना यह है कि ये पार्टियाँ कौन से कदम उठाएंगी ? हालाँकि जो देश में स्थिति अनेक संस्थआओं को लेकर बनी है वह बहुत निराशाजनक है.

 

 

 

 

 

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