महाराष्ट्र: ACB ने सिंचाई घोटाले में अजित पवार की ‘भूमिका’ पर नया हलफनामा दायर किया, पिछले हलफनामे में दिया त्रुटि का हवाला


BY- THE FIRE TEAM


महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के महानिदेशक (DG) परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है, जिसमें पिछले सप्ताह दायर अपने पूर्व हलफनामे में त्रुटि के लिए माफी मांगी गई है।

हलफनामा सिंचाई घोटाले को लेकर है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) अजित पवार को क्लीन चिट दी गई थी।

19 दिसंबर को उनके द्वारा दायर अंतिम हलफनामे में, परमबीर सिंह ने कहा कि पहले के महानिदेशक संजय बर्वे ने “अजित पवार की भूमिका के बारे में एक विशिष्ट रिपोर्ट नहीं दी थी” जब उन्होंने पिछले साल इसी मुद्दे के बारे में एक हलफनामा दायर किया था।

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माफी मांगते हुए सिंह ने कहा कि पहले के महानिदेशक ने “उस रिपोर्ट पर ध्यान दिया और अपने अंतिम वर्ष के हलफनामे में इसका उल्लेख किया”।

19 दिसंबर को एफिडेविट में एसीबी ने कथित विदर्भ सिंचाई विकास निगम (VIDC) घोटाले में अजित पवार को क्लीन चिट दे दी थी।

ACB के परमबीर सिंह ने जो हलफनामा दायर किया है, उसमें कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 7 (अजित पवार) की भूमिका के बारे में, विशेष जांच टीमों द्वारा पूछताछ / जांच के दौरान किसी आपराधिक दायित्व का खुलासा नहीं किया गया है।

इसमें कहा गया है कि 45 निविदाओं की खुली जांच को बंद कर दिया गया है क्योंकि मामले में कोई आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं किया गया था।

एजेंसी ने 27 नवंबर को एक हलफनामा अदालत में पेश किया जिसमें सिंचाई घोटाले में पवार का नाम हटा लिया गया था।

पवार, अन्य लोगों के साथ, महाराष्ट्र के सिंचाई विभाग के प्रभारी थे जब कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार राज्य में 1999 से 2014 तक सत्ता में थी।

यह वह अवधि थी जिसके दौरान विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में अनियमितताओं से संबंधित कथित घोटाला हुआ था।


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