जूही चावला के द्वारा 5G संबंधी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए लगाया 20 लाख रूपये का जुर्माना

(मुख्य सम्पादक सईद आलम खान)

देश में 5G नेटवर्क को लेकर चल रही टेस्टिंग तथा उसका नागरिकों, जानवरों, वनस्पतियों तथा जीवों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर जानी-मानी अभिनेत्री जूही चावला

के द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका महंगी पड़ गई है क्योंकि 5G वायरलेस नेटवर्क को लेकर दायर की गई याचिका न केवल खारिज कर दी गई है बल्कि उन पर कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है.

https://twitter.com/DDNews503/status/1400842905103728645?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1400842905103728645%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FDDNews5032Fstatus2F1400842905103728645widget%3DTweet

आपको यहां बताते चलें कि जूही के अधिवक्ता दीपक खोसला ने 5G प्रौद्योगिकी को घातक बताते हुए इसका मनुष्यों पर गंभीर प्रभाव तथा सभी पर्यावरण पारिस्थितिकी को स्थाई तौर पर नुकसान पहुंचाने का खतरा बताया था.

यहां तक कि इस अभिनेत्री ने यह भी कहा था कि 5G के कारण मानव जाति, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, शिशुओं सहित जानवरों तथा सभी प्रकार की वनस्पतियों के जीवन संकट में आते जा रहे हैं.

जस्टिस जे आर मिधा की बेंच ने जूही की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि- “दिल्ली उच्च न्यायालय आने से पहले जूही सहित अन्य याचियों को पहले सरकार का रुख करना चाहिए था,

किंतु इन लोगों ने यह याचिका केवल पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी याचिका दायर किया था.”

 

 

 

 

Leave a Comment

Translate »
error: Content is protected !!