बुलंदशहर मॉब लिंचिंग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी में से एक योगेश राज को जमानत दी


BY- THE FIRE TEAM


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बुलंदशहर के मॉब लिंचिंग मामले के एक मुख्य आरोपी को जमानत दे दी।

पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह दो लोगों में से थे जो उत्तर प्रदेश के महाव गाँव के खेतों में मवेशियों के शव कथित तौर पर पाए जाने के बाद वहां कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए साइट पर गए थे।

यह मामला 3 दिसंबर, 2018 का है जब बुलंदशहर में मॉब लिंचिंग में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गयी थी। योगेश राज जो कि सुबोध की हत्या में मुख्य आरोपी है उसे जमानत दे दी गयी है।

जमानत पर रिहा हुए आरोपी योगेश राज बजरंग दल का सदस्य है और उस पर सिंह पर हमला करने के लिए 400 से अधिक लोगों की भीड़ को उकसाने का आरोप है।

राज, जिसने फरार होने के दौरान कई वीडियो डाले थे, आखिरकार इस साल 3 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

मार्च में, उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने मामले के 38 आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप हटा दिए थे।

राजद्रोह के आरोप के बजाय अदालत ने निर्देश दिया कि उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, दंगा और आगजनी जैसे अपराधों के लिए आरोप लगाया जाए।

एक स्थानीय अदालत ने पिछले महीने आरोपियों में से छह को रिहा कर दिया था।

इसके बाद, उनमें से दो को दिखाते हुए एक वीडियो सामने आया – उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग के नेता शिखर अग्रवाल – समर्थकों द्वारा माला पहनाई गई।

वीडियो में जय श्री राम और वंदे मातरम जैसे नारे भी सुने गए।

हालांकि, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार और भाजपा को आरोपियों की माला से कोई लेना देना नहीं था।

इस बीच, सुबोध कुमार सिंह के परिवार ने मांग की कि आरोपियों को वापस जेल भेज दिया जाए।

उनके बेटे श्रेय प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे तत्व सलाखों के पीछे ही बेहतर थे कि उन्हें मुफ्त में घूमने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्रेय प्रताप ने कहा, “मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करता हूं कि ये अपराधी जो छह महीने जेल में थे, उन्हें समाज के हित में सलाखों के पीछे होना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “जो लोग एक बार अपराध कर सकते हैं वे इसे फिर से कर सकते हैं। मेरा मानना ​​है कि जेल से बाहर ऐसे लोग न केवल मेरे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा हैं।”


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