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  • बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने चार सितंबर को राज्य बार काउंसिलों की एक बैठक बुलाई है

बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआई) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने चार सितंबर को राज्य बार काउंसिलों की एक बैठक बुलाई है.

इसमें वकीलों की हड़ताल पर लगाम लगाने के लिए नियम बनाने और ऐसे अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव है जो दूसरों को काम से दूर रहने और इंटरनेट मीडिया पर हड़ताल के लिए उकसाते हैं.

बार काउंसिल आफ इंडिया के चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ को यह जानकारी दी.

पीठ ने मिश्रा के कथन को रिकार्ड पर लेते हुए कहा कि- “वे बीसीआइ द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करते हैं, मिश्रा के अनुरोध पर शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते के लिए स्थगित कर दी.”

इससे पहले मिश्रा ने कोरोना महामारी की वजह से शीर्ष अदालत के पिछले साल के आदेश के अनुपालन में पहले सुझाव नहीं दे पाने के लिए क्षमा मांगी.

26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने पिछले साल 28 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया था और बीसीआई व राज्य बार काउंसिलों को वकीलों की हड़ताल और कार्य से विरत

रहने की समस्या से निपटने के लिए ठोस सुझाव देने का निर्देश दिया था. शीर्ष अदालत का कहना था कि बीसीआइ और अन्य राज्य एसोसिएशनों से कोई जवाब नहीं मिला है.

 

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