बिहार शेल्टर होम केस मामले में होगी नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच


BY- THE FIRE TEAM


शुक्रवार को बिहार की पोक्सो अदालत ने सीबीआई को आदेश देते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दो नौकरशाहों के खिलाफ जांच की जाए। यह फैसला अदालत ने याची अश्वनी की याचिका पर दिया है।

इस मामले में नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। बताते चले कि अश्वनी पर आरोप लगे है कि वही शेल्टर होम में बच्चियों को बेहोशी के इंजेक्शन देता था जिसके बाद उनका शारीरिक शोषण किया जाता था।

अश्वनी ने याचिका में कहा है कि सीबीआई ने तथ्यों को दबाने का प्रयास किया है, अगर नीतीश कुमार के साथ मुजफ्फरनगर के पूर्व डीएम और सामाजिक कल्याण विभाग के मौजूदा सचिव, धर्मेंद्र सिंह व अतुल कुमार सिंह के खिलाफ कार्यवाही की जाए तो तथ्य सामने आ सकते है।

2016 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक रिपोर्ट में शेल्टर होम मामले का खुलासा किया था जिसके बाद राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले को सीबीआई को सौप दिया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को तुरंत ही हिरासत में ले लिया गया था, साथ ही समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा भी गिरफ्तार किए जा चुके है।

इसके अलावा मंजू वर्मा को भी अपने पद से इस्तीफ़ देना पड़ा था और अब वो भी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस बिहार से दिल्ली के साकेत स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की रोज सुनवाई करने के भी निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 माह में पूरी कर लेने के आदेश दिए हैं।

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