आरटीआई के तहत केंद्र ने भारतीयों के स्विस बैंक खातों का विवरण देने से किया इंकार


BY- THE FIRE TEAM


वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंक खातों का विवरण साझा करने से इनकार कर दिया है।

मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित कर संधि के “गोपनीयता प्रावधानों” के तहत इस तरह के खुलासे प्रतिबंधित हैं।

मंत्रालय ने एक पीटीआई पत्रकार के सूचना के अधिकार के जवाब में, अन्य देशों से प्राप्त काले धन से संबंधित जानकारी का खुलासा करने से भी इनकार कर दिया।

मंत्रालय ने कहा, “इस तरह के कर समझौतों के तहत सूचना का आदान-प्रदान संबंधित समझौतों की गोपनीयता प्रावधानों के तहत किया जाता है।”

मंत्रालय ने कहा, “इस प्रकार, कर संबंधित सूचना और विदेशी सरकारों से मांगी / प्राप्त की गई जानकारी के प्रकटीकरण को सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम की धारा 8 (1) (a) और 8 (1) (f) के तहत रोक लगती है।”

आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (a) सूचना के प्रकटीकरण पर रोक लगाती है “जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या गुनाह के उकसावे को बढ़ावा देगा”।

धारा 8 (1) (f) “विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त जानकारी” के प्रकटीकरण पर रोक लगती है।

दिसंबर 2017 में, भारत और स्विट्जरलैंड ने टैक्स मैटर्स में म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस नामक एक बहुपक्षीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों को स्वचालित रूप से वित्तीय डेटा का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

इस सितंबर में, भारत को स्विट्जरलैंड से स्विस बैंक खाते के विवरण का पहला सेट मिला।

भारत सरकार ने मई में स्विट्जरलैंड से प्राप्त काले धन के मामलों की जानकारी देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि यह गोपनीय था।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश जांच के तहत आने वाले मामलों के अनुसार काले धन की जानकारी साझा करते हैं, और बताया कि यह एक सतत प्रक्रिया है।

पिछले साल स्विस नेशनल बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था कि स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा रखा गया पैसा 2017 में 50% बढ़कर 1.01 बिलियन स्विस फ़्रैंक (6,974 करोड़ रुपये) हो गया है।


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