BY- THE FIRE TEAM
मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने शारदा चिटफंड मामले में जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत को मिटाने वाली सीबीआई की याचिका पर कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।
सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कार्रवाई शुरू की और उन्होंने कोलकाता पुलिस आयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाने का आरोप लगाया।
अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने आगे आरोप लगाते हुए बताया की कोलकाता पुलिस ने छेड़छाड़ किए हुए कॉल डेटा रिकॉर्ड मुहैया कराए।
उन्होंने यह भी कहा कि चिटफंड घोटाले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एसआईटी का नेतृत्व कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार कर रहे थे।
न्यायालय ने कुमार को सीबीआई के समक्ष स्वयं को उपलब्ध कराने और शारदा घोटाला जांच में सहयोग करने का आदेश दिया।
कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया।
याचिकाओं में कोलकाता पुलिस प्रमुख पर मामले संबंधी सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाओं में कहा गया है कि कोलकाता में एक राजनीतिक दल के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस के अधिकारी धरने पर बैठे हैं जिससे असाधारण स्थिति पैदा हो गई है।