देश में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त कदम उठाते हुए रात्रि के नौ बजे से लेकर सुबह के पाँच बजे तक लोगों के आवाजाही पर 30 जून तक,
जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंध लगा दिया है. हालाँकि यह रोक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाली बसों, दैनिक सामान ढोने वाले ट्रकों, अथवा बसों ट्रेनों तथा विमानों से आने वाले यात्रियों आदि को ले जाने वाले वाहनों पर लागु नहीं होगा.
"I would like to clarify that the purpose of restricting movement of individuals is primarily intended to prevent congregation of persons and to ensure #socialdistancing,” Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla told States in a letter.https://t.co/uYvGld6xzD
— The Hindu (@the_hindu) June 12, 2020
इस संबंध में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया है कि- इस आदेश का उद्देश्य लोगों के बीच जन-सम्पर्क को रोकना, तेजी के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करना है. जब तक देश के हालात संभल नहीं जाते हैं तब तक सम्पूर्ण देश को अनलॉक करना उचित नहीं है.
यद्यपि सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों को आंशिक रूप से खोलने की छूट सरकार ने दिया है किन्तु आज कोविड-19 से लगभग तीन लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं.
आपको यहाँ बता दें कि जब 25 मार्च, 2020 को देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था तब संक्रमित मरीजों की संख्या मात्र 500 ही थी, किन्तु अभी यह आँकड़ा तीन लाख से ऊपर जा चुका है तथा सात हजार तक मौतें भी होने की सूचना प्राप्त हुई है.