आबकारी नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

दिल्ली: मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता तथा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

बताते चलें कि मनीष सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने

सिसोदिया की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता ने

यह दिखाने के लिए मनगढ़ंत ई-मेल का हवाला दिया था कि नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति थी. ED ने यह भी कहा है कि उसे कथित अपराध में सिसोदिया की मिलीभगत के नए सबूत मिले हैं.

दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए. आबकारी नीति मामले में 31 मार्च को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की

जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि सिसोदिया प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे.

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