गोरखपुर में 11 से 18 अप्रैल तक रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा ‘नाइट कर्फ्यू’

गोरखपुर: कोविड-19 महामारी के बढ़ते संकमण के दृष्टिगत ‘राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम’-2005 की धारा-30 एवं ‘उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम’-2005 की धारा-23 में

प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रात्रि 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.

कोविड-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबन्ध लगाए जाने सम्बन्धी प्रावधान के अनुपालन में जनपद गोरखपुर की सीमा में कोविड-19 के संक्रमण के

प्रकरणों पर प्रभावी नियन्त्रण के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से तारीख 11अप्रैल, 2021 की रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक “रात्रि निषेधाज्ञा” लगाया जाता है,

परन्तु निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को उपरोक्त प्रतिबंध से छूट दी जाती है. भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी इनके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय,

प्राधिकरण ऑटोनॉमस बॉडी के अधिकारी जैसे आपातकालीन सेवाएं-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सभी सम्बन्धी चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, जेल होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा अग्नि शमन,

आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, वेतन और कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता सार्वजनिक, परिवहन वायु/रेलवे/बस/आपदा प्रबन्ध और सम्बन्धित सेवाएं,

नगर पालिका सेवाएं और अन्य सभी आवश्यक सेवाएं, वैध आई कार्ड के प्रस्तुत करने पर सार्वजनिक सेवाओं/विभागों से सम्बन्धित निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा.

सभी निजी चिकित्साकर्मी जैसे कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मैडिकल आदि अन्य सेवाएं जैसे-अस्पताल डाइग्नोस्टिक सेन्टर, क्लीनिक फार्मेसी,

फार्मास्युटिकल कम्पनियों और अन्य चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, वैध, आई कार्ड प्रस्तुत करने पर शादी/विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा

अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर किसी भी बन्द स्थान यथा हॉल/कमरे तथा खुले स्थान की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु

एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर तथा हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिर्वायता के साथ अनुमति होगी.

 

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