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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है क्योंकि गोरखपुर में वर्ष 2007 के दौरान आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए भाषण को हेट स्पीच स्वीकार ही नहीं किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है कि उसके समक्ष जो तथ्य पेश किए गए हैं वह बहुत ही ओछे हैं, आरोपों में कोई दम नजर नहीं आ रहा है. ऐसे में योगी के खिलाफ दर्ज याचिका को खारिज किया जा रहा है.

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी अर्जी में याचिकाकर्ता परवेज परवाज ने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया था कि

27 जनवरी, 2007 को आयोजित एक बैठक में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम विरोधी अभद्र टिप्पणी किया था.

किंतु योगी जी के विरुद्ध जब मुकदमा दायर नहीं किया जा सका तो याचिकाकर्ता ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली.

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील मुकुल रोहतगी अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि योगी जी के भाषण से संबंधित जो सीडी साक्ष्य के तौर पर पेश की गई थी, वह नकली और टेंपरिंग से भरी थी ऐसे में डाली गई याचिका स्वत: संदिग्ध हो जाती है.

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