जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने स्थानीय निवासी बनने के नियमों में किया बड़ा बदलाव

जब से जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35 ए तथा धारा 370 को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील किया गया है तब से यहां अन्य राज्यों के लोग संपत्ति खरीद कर स्थाई रूप से घर बनाने के लिए बड़े उत्सुक हैं.

इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर प्रशासन में अब स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसके मुताबिक अब दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग जिन्होंने कश्मीरी लड़की से विवाह किया है,

वह भी अब राज्य के स्थाई निवासी बन सकते हैं, सरकार उनके लिए अधिवास प्रमाणपत्र जारी करेगी. जब तक यहां अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए लागू था,

तब तक ऐसी दशा में सिर्फ महिला ही कश्मीर की स्थाई निवासी बनने का अधिकार रखती थी जबकि उसके पति और बच्चों को इस दायरे से बाहर रखा जाता था.

हालांकि कोई कश्मीरी पुरुष किसी अन्य राज्य की महिला से शादी करता था तो उसे और उसके बच्चों को स्थाई निवासी स्वीकार कर लिया जाता था.

ऐसे में असमानता और भेदभाव को दूर करने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है. जम्मू कश्मीर के गठन का प्रस्ताव पिछले 5 अगस्त, 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने पेश किया था जिसे दोनों सदनों में चर्चा करने के बाद पारित कर दिया गया.

आपको बता दें कि इस राज्य में अनुच्छेद 370 और 35 ए के कारण देश के कई कानून लागू नहीं होते थे किंतु अब यह सब समाप्त हो चुका है.

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