अगर पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो, जज लोया की मौत की जांच फिर से शुरू की जा सकती है: महाराष्ट्र मंत्री


BY- THE FIRE TEAM


महाराष्ट्र सरकार पर्याप्त सबूत मिलने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो के न्यायाधीश बृजगोपाल हरकिशन लोया की मौत की जांच नए सिरे से शुरू कर सकती है।

राज्य सरकार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के न्यायाधीश बृजगोपाल हरकिशन लोया की मौत की जांच नए सिरे से शुरू कर सकती है।

1 दिसंबर 2014 को मृत्यु के समय, न्यायाधीश लोया सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले को देख रहे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आरोपी थे।

मलिक ने महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार में एनसीपी मंत्रियों की तीन घंटे की बैठक के बाद मुंबई में संवाददाताओं से कहा, “सरकार जज बीएच लोया की मौत के मामले को फिर से खोलने पर विचार करेगी।”

मलिक ने कहा, “यदि शिकायत में थोड़ी भी सच्चाई है तो मामला फिर से खुल जाएगा। बिना किसी कारण के मामले में कोई जाँच नहीं होगी।”

बैठक का नेतृत्व एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया था, जिन्होंने पिछले महीने कहा था कि अगर मांग हुई तो इस मामले की जांच फिर से की जाएगी।

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नवंबर 2017 में द कारवां द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद लोया की मौत स्वाभाविक थी या नहीं, इस पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें लोया के परिवार ने कहा कि उनकी मौत की परिस्थितियां संदिग्ध थीं और अनुकूल निर्णय देने के लिए उन पर दबाव था।

अप्रैल 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि लोया की मृत्यु “प्राकृतिक कारणों” से हुई।

कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं था जो लोया के साथ उनकी मृत्यु के समय मौजूद थे।

इसने याचिकाकर्ताओं पर “न्यायपालिका को बदनाम करने” की कोशिश करने का आरोप लगाया, उनकी याचिकाओं को “अपमानजनक और आपराधिक अवमानना” कहा और एक स्वतंत्र जांच के लिए याचिका खारिज कर दी।

जुलाई 2018 में, अदालत ने इस फैसले की समीक्षा के लिए एक याचिका को खारिज कर दिया।


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