उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वाले दोषियों को मिलेगी उम्र कैद, विधेयक पेश

LUCKNOW: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ‘लव जिहाद’ के मुद्दे पर अपना खड़ा रुख अख्तियार करते हुए विधानसभा में विधेयक पेश किया है.

इस विधेयक में अनेक अपराधों में सजा दोगुनी तक कर देने की व्यवस्था बढ़ाई गई है. विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाकर अपराध घोषित किया गया है.

बताते चलें कि वर्ष 2020 में योगी सरकार ने ‘लव जिहाद’ के विरुद्ध अपना पहला कानून बनाया था जिसमें धर्म परिवर्तन प्रतिशेध विधेयक 2021 पारित किया गया.

इसके अंतर्गत 1 वर्ष से लेकर 10 वर्षों तक की सजा का प्रावधान था. सिर्फ विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करना  अपराध माना जाएगा.

वहीं झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन करना भी अपराध की श्रेणी में शामिल है. जो लोग स्वेक्षा से धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उन्हें दो माह पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा.

यदि जबरदस्ती अथवा धोखे से कोई धर्म परिवर्तन करता है तो दोषी पाए जाने पर ₹15000 का जुर्माना तथा 1 से 5 वर्ष तक की जेल की सजा होगी.

यदि दलित लड़की के साथ ऐसा किया जाता है तो जुर्माने की राशि ₹25000 तथा 3 से 10 वर्षों तक की जेल की सजा का विधान विधेयक में शामिल है.

फिलहाल यह विधेयक कितना कारगर होता है यह तो आने वाली तारीख बताएगी किंतु धर्म परिवर्तन करने तथा इस जैसे कामों में लिप्त लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से शिकंजा कसते यह विधेयक नजर आ रहा है.

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