पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर जिन्होंने प्रिया रामानी के विरुद्ध मानहानि का केस दायर किया था, उसकी आज दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच में सुनवाई होगी.
इसके पहले अकबर ने निचली अदालत जो राउज एवेन्यू में स्थित है में याचिका दायर किया था. किंतु उसे जब खारिज कर दिया गया तब इन्होंने हाईकोर्ट की शरण लिया.
दिल्ली की अदालत आज पर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा पत्रकार प्रिया रामानी के खिलाफ अवमानना मामले में फैसला सुना सकती है। रामानी ने अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। pic.twitter.com/GeUorRCkmj
— naukarshahi.com (@naukarshahi) February 10, 2021
आपको बताते चलें कि मी टू कैंपेन के अंतर्गत पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर उनके साथ काम करने वाली 20 महिला पत्रकारों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था जिसके कारण इन्हें अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था.
#MEE TOO यह एक ऐसा मूवमेंट है जिसके द्वारा वे महिलाएं जिनके साथ कभी किसी पुरुष ने यौन शोषण किया था, उसके विरुद्ध न्याय पाने के लिए एक मुहीम चला सकती हैं.
प्रिया रामानी ने भी इसी प्लेटफार्म का प्रयोग करके अकबर पर अपने यौन शोषण का आरोप लगाया. शोषण के मामले में अक्सर यह सवाल उठता रहा है कि महिलाएं लंबे समय व्यतीत हो जाने के पश्चात क्यों मुकदमा दायर करती हैं?
इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महिला को अपने साथ हुए अपराध के बारे में कभी भी और कहीं पर भी अपनी बात रखने का अधिकार है और वह अपने विरुद्ध हुए अपराध के संबंध में आवाज उठा सकती है.