भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर, 2022 से रिटेल डिजिटल रुपये का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा. फिलहाल यह डिजिटल करेंसी एक दिसंबर के दिन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च होगी.
उसके बाद नौ दूसरे शहरों में भी इसकी खरीद बिक्री की जा सकेगी. आरबीआई ने इससे पहले 1 नवंबर, 2022 को थोक सेगमेंट में डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था.
खुदरा डिजिटल रुपये के पहले पायलट प्रोजेक्ट में सरकारी और निजी क्षेत्र के चार बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक एवं आईडीएफसी फर्स्ट शामिल होंगे.
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा और यह एक लीगल टेंडर होगा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की खुदरा डिजिटल रुपया (ईए,-आर) के लिए पहली पायलट परियोजना 1 दिसंबर, 2022 को शुरू की जाएगी।#RBI pic.twitter.com/uhPG9VnKZL
— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 29, 2022
यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा. ई-रूपी को उसी मूल्य पर जारी किया जाएगा, जिस पर वर्तमान में करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं.
एटीएम से नकद निकालने का तरीका बदलेगा:
दिसंबर महीने से एटीएम से पैसे निकालने का तरीका भी बदलेगा. वर्तमान में हम जिस तरीके का इस्तेमाल करके एटीएम से नकद निकालते हैं, उसमें कई बार फर्जीवाडा होने की आशंका बनी रहती है.
जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक दिसंबर महीने में एटीएम से कैश निकालने की प्रक्रिया में बदलाव कर कर रहा है.
आज से एटीएम में कार्ड लगाते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जेनरेट होगा. इस ओटीपी की एटीएम स्क्रीन पर दिए गए कॉलम में प्रविष्टि करने के बाद ही नकद बाहर निकलेगा.
जुर्माने के साथ भर सकेंगे वित्तीय वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न:
अगर आपने 2021-22 का आयकर रिटर्न अब तक दाखिल नहीं किया है तो जुर्माने के साथ इसे 31 दिसंबर तक भर सकते हैं.
यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा. कुल आय पांच लाख रुपये से ज्यादा होने पर जुर्माने की रकम बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगी.