मिली सूचना के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान तबलीगी जमात के लोगों के द्वारा नियमों को तोड़ने एवं आदेश के उल्लंघन करने तथा विदेशी अधिनियम, महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन
अधिनियम के तहत भी कानूनों का पालन न करने का आरोप लगा था. किंतु आज भारत के कट्टर टीवी एंकरों तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है.
'No Iota of Evidence': Mumbai Court Acquits 20 Foreign Tablighi Jamaat Members
With this, all cases against foreign members of the Tablighi Jamaat in the Mumbai Metropolitan area have ended in acquittals or discharge…https://t.co/eauHcPCWZn via @thewire_in— SK Iyer (@iyer_sk) October 20, 2020
इसकी मुख्य वजह यह है कि मुंबई की एक अदालत ने तबलीगी जमात से जुड़े 20 विदेशी नागरिकों को बरी कर दिया है इनमें 10 इंडोनेशिया के, 10 किर्गिस्तान के नागरिक गिरफ्तार किए गए थे.
आपको यहां बताते चलें कि बहुत पहले ही सत्र अदालत इन लोगों को आईपीसी की धारा 307 (जिसमें हत्या के प्रयास करने) तथा 304 (2) यानि गैर इरादतन हत्या आदि के आरोपों से भी मुक्त कर चुकी है.
इस विषय में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी) आर आर खान ने तबलिगीयों को जमानत देते हुए कहा कि- अभियोजन पक्ष इनके खिलाफ लगाए गए सभी प्रकार के आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा है.
गवाहों के बयान और रिकॉर्ड जो भी अदालत में पेश किए गए हैं, वह सभी पाए गए साक्ष्यों के विपरीत हैं. इसके अतिरिक्त गवाह यह भी नहीं बता पाए कि कथित अपराध के समय आरोपी कहां और कैसे रह रहे थे.