नागालैंड का होगा अलग संविधान, पासपोर्ट, झंडा: खबर जिसे गोदी मीडिया पचा गया


BY- THE FIRE TEAM


नॉर्थ ईस्ट राज्यों में स्थित विभिन्न अखबारों में कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मोदी सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN-IM) के बीच शांति वार्ता चल रही है।

यह भी कहा जा रहा है कि भारत सरकार NSCN द्वारा रखी गई मांगों के आठ बिंदु चार्टर को मंजूरी दे रही है ।

समाचार रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि शांति समझौते के तहत दोनों संस्थाओं के बीच आठ सूत्री मांगों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3 अगस्त, 2015 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम-इसाक-मुइवा (NSCN-IM) और भारत सरकार के बीच एक समझौता, नागा शांति समझौते पर हस्ताक्षर कई कारणों से महत्वपूर्ण है।

आरएच रायजिंग, हेलो किलोनसर (गृह मंत्री) NSCNIM ने कहा कि भारत सरकार ने नागाओं की नई राजनीतिक अवधारणा को स्वीकार किया है ताकि नागों के लिए एक अलग इकाई के निर्माण का मार्ग जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।

शांति समझौते के तहत हस्ताक्षरित 8 बिंदु

1. नागालैंड के लिए एक अलग संविधान,

2. अलग झंडा

3. नागा पासपोर्ट को अलग करें

4. स्थायी संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि,

5. संयुक्त विदेशी मामले,

6. संयुक्त रक्षा / सेना

7. मुद्रा रुपए का उपयोग (नागा मुद्रा का उपयोग करने का अधिकार) और,

8. पान नागा सरकार सभी नागा आबाद क्षेत्रों को कवर करेगी।

उपरोक्त हस्ताक्षरीत बिंदुओं से स्पष्ट है कि अब नागालैंड का अलग संविधान होगा, अलग झंडा होगा और साथ ही साथ वहां जाने के लिए भी अलग पासपोर्ट लगेगा।

अंतिम समझौते के तहत, कुछ वस्तुओं को संविधान की केंद्रीय और समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित करने की उम्मीद है, जो नागालैंड को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करेगा।

शांति समझौते के संसद के आगामी बजट सत्र में लागू होने की उम्मीद है क्योंकि दस्तावेज में संसदीय मंजूरी की आवश्यकता होगी।

उनमें “साझा संप्रभुता” की अवधारणा शामिल है, विशेष संवैधानिक विशेषाधिकार “अपने इतिहास की विशिष्टता” की मान्यता के साथ नागाओं के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए।

केंद्र सरकार और एनएससीएन-आईएम ने पिछले साल अगस्त में एशिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले विद्रोहियों में से एक को समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते का मार्ग प्रशस्त किया।

नागालैंड वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 371 ए के तहत शासित है, जो नागाओं को भूमि और संसाधनों पर अधिकार प्रदान करता है।


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