BY-THE FIRE TEAM
ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
न्यायभूमि नाम के एनजीओ ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि ईवीएम का दुरुपयोग कर किसी एक दल के पक्ष में चुनाव को किया जा सकता है, इसलिए आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव बैलेट पेपेर से कराए जाएं।
किन्तु सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ की दलील को ना मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने संबंधी आदेश चुनाव आयोग को जारी करने की मांग की गई थी।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ न्यायभूमि की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के दुरूपयोग की आशंका और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाने की दलील को नहीं माना।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनजीओ की जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी मशीन का दुरूपयोग किया जा सकता है। दुरुपयोग की आशंकाएं तो किसी भी प्रणाली में बनी ही रहती हैं।
आपको बताते चलें कि बीते कुछ समय में देश में कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जैसे- समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और कई बड़े दल,
समय-समय पर ईवीएम से चुनाव पर रोक लगाने और बैलेट पेपर को फिर से उपयोग में लाने की मांग कर रहे हैं। इस एनजीओ के अतिरिक्त कई पार्टियों ने भी ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी।