BY-THE FIRE TEAM
प्राप्त जानकारी के अनुसार अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राममंदिर को लेकर भारत सरकार अहम फैसला लेते हुए कहा है कि जो भी आयकर दाता हैं यदि वे मंदिर ट्रस्ट को दान देते हैं तो उन्हें 80 G के अन्तर्गत टैक्स में पर्याप्त छूट देगी.
#AyodhyaTemple Trust gets #IncomeTax exemption.#ITVideo pic.twitter.com/ELLDrWOO4O
— IndiaToday (@IndiaToday) May 9, 2020
आपको यहाँ बताते चलें कि 80 G के तहत कुछ ही ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें इस धारा के अंतर्गत दान देने पर टैक्स रिबेट दी जाती है. अगर ऐसे मंदिरों की सूची की बात करें तो ये हैं-
रुलमिगु कपालेश्वर थिरुकोइल, श्रीनिवास पेरुमल मंदिर और सज्जनगढ़ चेन्नई में स्थित है वहीं महाराष्ट्र में श्री राम और रामदास स्वामी समाधि मंदिर तथा रामदास स्वामी मठ इत्यादि.
इस विषय में सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स का कहना है कि- “यह एक ऐतिहासिक महत्व का स्थल है ऐसे में इसके पर्याप्त संरक्षण की आवश्यकता है.”
Central Board of Direct Taxes, Govt of India declares ‘Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra’ to be a place of historic importance and a place of public worship of renown under section 80G (2)(b) of the Income Tax Act, 1961 by a Gazette notification published on 8th May 2020. pic.twitter.com/5i2kytlIY5
— Anuj Kr Jha (@anujias09) May 9, 2020
1992 में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद ही यहाँ हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगे हो गए थे और अनेकों लोग हत्या के शिकार हो गए.
कालान्तर में यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत उच्च न्यायालय से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा जहाँ अंततः यह निर्णय लिया गया कि मुस्लिम समुदाय को
पाँच एकड़ की जमीन दी जाये (यद्यपि अभी तक यह जमीन कहाँ अलॉट होगी ज्ञात नहीं है) तथा राममंदिर के निर्माण लिए इस जगह को खाली कर दिया जाये.
इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र’ ट्रस्ट की स्थापना फरवरी माह में ही कर दिया और तबसे इसके लिए कार्य जारी है.
इस संदर्भ में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मंदिर निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सबसे पहले 10 करोड़ का दान किया था.