देश में चल रहे नियंत्रित तरीके से जारी तालाबंदी को केंद्र ने नए दिशा निर्देशों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है. इसके अंतर्गत 30 सितंबर, 2020 तक स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का फैसला सरकार ने किया है.
हालांकि बीयर बार और शराब के ठेके पूर्व की भांति खुले रहेंगे, हां, इतना एहतियात जरूर बरता गया है कि कंटेंमेंट जोन में इस तरह की कोई छूट नहीं रहेगी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइंस। #Unlock4 #RajasthanWithZee @AmitShah @PMOIndia @narendramodi
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किंतु इसके बाहर छात्रों को भी अपने स्कूल और कॉलेज के अध्यापकों से संपर्क करने की छूट रहेगी. साथ ही राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम को आयोजित करने की भी इजाजत मिली है.
ऐसा बताया गया है कि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी.
किंतु ऐसे आयोजनों में शारीरिक दूरी का पालन, थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने, सैनिटाइज करने का इस्तेमाल जरूरी होगा. ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी और उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा.
जहां तक ओपन एयर थिएटर जैसे सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि स्थान अभी भी बंद रखे जाएंगे. ऐसे मनोरंजन के स्थलों को 21 सितंबर से खुलने की संभावना बन रही है.
बुजुर्गों और बच्चों को विशेष तौर पर सावधानी रखने की सलाह दी गई है.
आपको बताते चलें कि वर्तमान समय में देश में 34 लाख, 63 हजार, 973 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं जिनमें से 26 लाख, 48 हजार, 999 कोरोनावायरस से पीड़ित ठीक हो चुके हैं. फिर भी देश में कोरोना संक्रमण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.