दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय राजधानी की सरकार को पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगमों के लिए कोष जारी करने का निर्देश दिया ताकि वे अपने सभी कर्मचारियों के वेतन और पूर्व कर्मियों को पेंशन का भुगतान कर सकें। अदालत ने इस आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दिल्ली सरकार को अवमानना की कार्रवाई का सामना करने की भी चेतावनी दी।
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव ने दिल्ली सरकार को दस दिन के भीतर उसके पूर्व के आदेश का अनुपालन करने को कहा।
अपने पूर्व के फैसले में अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी की सरकार को चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार भुगतान करने को कहा था।
अदालत ने कहा कि मामले में शिक्षकों सहित कर्मियों के वेतन और पूर्व कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े होने के कारण वह यह आदेश देने को ‘विवश’ है।
उच्च न्यायालय अब 10 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा।
(पीटीआई-भाषा)