डॉ कफील खान पर लगे NSA के चार्ज को हटाने का दिया आदेश: इलाहाबाद हाई कोर्ट

आखिरकार डॉ कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोगों की विशेष अपील तथा डॉ कफील के असीम सेवा भाव के द्वारा अपना चिकित्सीय कार्य करने का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल गया है.

दरअसल डॉ कफील खासकर के दो मामलों की वजह से हाईलाइट हुए थे जिसमें पहला केस गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति ना हो पाने के कारण बड़ी संख्या में नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई थी.

उस समय कफील खान संबंधित वार्ड के नोडल ऑफिसर थे. इस घटना के कारण इनके खिलाफ जांच समिति बैठा कर पूरे मामले का पता लगाया गया था.

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हालांकि बाद में इन्हें पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया. दूसरे केस के अंतर्गत इन पर यह आरोप लगा कि इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में CAA को लेकर भड़काऊ भाषण दिए थे, इसको संदर्भित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके विरुद्ध एनएसए (NSA) के तहत कार्यवाही की.

Yogi govt slaps NSA against Dr. Kafeel Khan for alleged inflammatory anti-CAA speech - Republic World

हालांकि हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कफील खान को लेकर यह आदेश जारी किया है कि इनके ऊपर लगे एनएसए को हटाया जाए और जितना शीघ्र हो सके जेल से मुक्त किया जाए.

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कपिल खान के प्रशंसकों एवं उनके परिवार के सदस्यों के बीच भारी खुशी महसूस की जा रही है और उनका कहना है कि अंततः न्याय की जीत हुई है.

 

 

 

 

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