कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ग्यारह हजार से अधिक कैदियों की रिहाई का आदेश


BY-THE FIRE TEAM


मिली सूचना के मुताबिक कोरोना वायरस ने विश्व के 199 से अधिक देशों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अपनी चपेट में ले लिया है.

यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, चुँकि यह एक संक्रमण की बीमारी है जिसके विषाणु रोगी के छींकने,

खाँसने भर से आस-पास के वातावरण में फैलकर लोगों को संक्रमित कर देते हैं. इस वायरस से बचने का सबसे बड़ा उपाय बचाव है जो सोशल डिस्टेंसिंग के जरिये किया जा सकता है.

इसी पद्धति को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सम्पूर्ण देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर रखा है.

इसी क्रम में एहतियात बरतते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जेलों में बंद ग्यारह हजार कैदियों को अंतरिम जमानत के तौर पर पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया गया है.

इस संबंध में गृह विभाग के सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि-कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के मकसद से जेलों में बंद कैदियों की रिहाई का फैसला लिया गया है. इससे जेलों में भीड़भाड़ कम होगी तथा संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी.

 

 

 

 

 

 

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