PAN को करें आधार से लिंक नहीं तो हो जाएगा अमान्य


BY-THE FIRE TEAM


नई दिल्ली: क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर लिया है ? अगर, नहीं किया तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपका पैन अमान्य हो सकता है.

एकबार पैन अमान्य हो जाने पर इसे सही कराने में आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. इसलिए जरूरी है कि निश्चित तारीख से पहले इसे पूरा कर लें और परेशानियों से खुद के बचाएं.

आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है. पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 है.

पैन और आधार नहीं लिंक होने पर ये होंगी परेशानियां :

सहयोगी वेबसाइट ज़ी बिज हिंदी के मुताबिक, अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो जानकारों का कहना है कि इससे आप ऑनलाइन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे.

साथ ही आपका टैक्स रिफंड अटक सकता है. इसके अलावा आपका पैन कार्ड अमान्य भी हो जाएगा. पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक करने की पहले अंतिम तारीख 30 जून, 2018 तय थी, इसे अब बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 कर दी गई है.

ऐसे करें लिंक :

पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंगवेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

यहां आपको बाईं तरफ दिख रहे क्विक लिंक्स की सूची में दूसरे नंबर पर दिख रहे लाल रंग में ‘Link Aadhaar’ मिलेगा . अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो यहां आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा.

लॉग इन करते ही पेज खुलेगा, ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का विकल्प दिखेगा.

इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर’ जाएं.

मोबाइल से भी कर सकते हैं लिंक :

पैन को आधार से लिंक करने का एक और विकल्प है, वो है मोबाइल फोन. मोबाइल के जरिए लिंक-आप SMS आधारित सर्विस का इस्‍तेमाल करते हैं तो अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं.

इसके लिए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप करें UIDPAN<12 अंकों वाला आधार नंबर><10 अंकों वाला PAN नंबर>. फिर इसे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेज दें.

 

 

 

 

 

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