गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों की अब खैर नहीं, होगी जेल और लगेगा जुर्माना


BY-THE FIRE TEAM


मध्य प्रदेश राज्य से सूचना मिली है कि विगत दिनों में गोरक्षा के नाम पर होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ की सरकार विधानसभा से कड़ा कानून बनाएगी.

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने गोवंश वध अधिनियम, 2004 में संशोधन करने का फैसला किया है जिसे सरकार मानसून सत्र में पारित करना चाहती है.

इस सम्बन्ध में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि- ‘गो-हिंसा निरोधक अधिनियम के तहत यदि कोई शख्स हिंसा में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे छह माह से लेकर तीन वर्ष तक की सजा की सजा दी जाएगी. इसके साथ ही उस पर25000-50000 रूपये तक का जुर्माना भी देना होगा.

मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने भी इस विषय पर अपनी राय रखी और बताया कि गोरक्षा से जुड़ी किसी घटना में भीड़ शामिल होती है तो सजा को बढ़ाकर कम से कम एक साल से पाँच साल तक कर दी जाएगी और यदि अपराध की पुनरावृति होती है तो इसे दुगुना कर दिया जायेगा.

ध्यान देने वाला पहलू यह है कि गाय से जुड़े कानून को लेकर यहाँ की सरकार पहले से प्रयासरत है क्योंकि ऐसी बहुतेरी घटनाएँ घटित हुई जिनमें अनेक निर्दोष लोग मारे गए.

ऐसे कानून लाने की अन्य वजह किसानों और व्यापारियों को व्यापार में हो रही दिक्क्तों (जैसे गोरक्षकों द्वारा किया जाना उत्पीड़न ) को रोकना भी है.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Translate »
error: Content is protected !!