ओडिशा: पुरी के रथयात्रा को संचालित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिया इजाजत

मिली जानकारी के मुताबिक विश्व प्रसिद्ध पुरी की रथयात्रा को निकालने के संबंध में दाखिल की गई रथयात्रा याचिका को कुछ आवश्यक एहतियात को अपनाने की शर्त पर आखिरकार स्वीकार करते हुए SC के न्यायाधीश बोबडे

सहित तीन सदस्यों की अध्यक्षता में अपनी आज्ञा दे दिया है. इस आदेश से भक्तों में ख़ुशी का माहौल है तथा इसकी तैयारियाँ जोरों पर चल रही हैं.

कोरोना महामारी संक्रमण को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश के विषय में कहा है कि- “शहर में रथ यात्रा के दौरान सभी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि को बंद रखा जायेगा. लोगों को अपने घरों से निकलने होटलों में आने जाने की इजाजत नहीं होगी और शहर में कर्फ्यू लगा रहेगा.”

इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों सहित जिन पाँच सौ लोगों को रथ खींचने की आज्ञा मिली है उनकी सबसे पहले कोरोना टेस्टिंग की जाएगी यदि किसी की रिपोर्ट पोजिटिव होगी तो उसे यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जायेगा.

हालाँकि मुख्यमंत्री ने कोविड 19 को समझते हुए इस यात्रा पर प्रतिबंध की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से किया था किन्तु आफताब नाम के एक मुस्लिम भक्त ने पुनर्याचिका दायर करके इसे शुरू करने की अपील किया था.

टेम्पल मैनेजिंग कमिटी के अध्यक्ष गजपति दिव्य सिंह देव ने खत लिखकर इस यात्रा को निर्धारित दिन पर आयोजित करने के महत्व को बताया था.

 

 

 

 

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