सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में पहचान रखने वाले गोरखपुर जनपद के परवेज परवाज एक महिला द्वारा महमूद उर्फ़ जुम्मन बाबा तथा परवेज के विरुद्ध बलात्कार (रेप) करने के आरोप में सत्र न्यायाधीश गोविन्द बल्ल्भ शर्मा ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.
इस विषय में महिला का कहना था कि अपनी वैवाहिक समस्याओं के इलाज कराने लिए वह जुम्मन के पास गई थी किन्तु जुम्मन ने उसे एकांत स्थान पर ले जाकर बंदूक की नोक पर अपने सहयोगी परवेज के साथ मिलकर बलात्कार किया.
इस सम्पूर्ण मामले का संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायाधीश ने परवेज और उसके साथी जुम्मन दोनों को न केवल उम्र कैद की सजा सुनाया बल्कि उन पर 25-25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया तथा इस राशि में से 40 हजार रूपये गैंगरेप पीड़ित महिला को देने का आदेश जारी किया.
हालाँकि इस संबंध में परवेज के वकील मिफ्ताहुल इस्लाम ने कहा है कि- “वे इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे क्योंकि न तो उन्हें लिखित तौर पर अपनी बात रखने का मौका दिया गया और न ही पूरी बहस ही की गई.”
आपको यहाँ बता दें कि जब आदित्यनाथ सांसद थे तो उस समय 65 वर्षीय परवेज ने वर्ष 2007 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नफरत भरा भाषण देने के आरोप में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील करके एफआईआर दर्ज कराने की माँग किया था.