BY-THE FIRE TEAM
मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए गाइड लाइन्स (दिशानिर्देश) का पालन न कर पाने के कारण इसने बंधन बैंक पर बड़ी धनराशि के रूप में दंड लगाया है.
दरअसल, बंधन बैंक को तय सीमा के भीतर अपनी प्रवर्तन हिस्सेदारी को कम करके चालीस प्रतिशत पर लाना था किन्तु वह ऐसा कर पाने में असफल रहा. आपको बता दें कि
वर्ष 2014 में देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा बंधन बैंक को सामान्य बैंकिंग लाइसेंस जारी किया गया था. इसी अधिकार के परिणाम स्वरुप इसने 2015 से एक पूर्ण बैंक के रूप में कार्य
करना प्रारम्भ कर दिया था हालाँकि इससे पहले बंधन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत थी.
RBI: Reserve Bank of India (RBI) has imposed a monetary penalty of Rs 1 crore on Bandhan Bank Limited (the bank) for non-compliance with the guidelines on promoter holding contained in ‘Guidelines for Licensing of New Banks in Private Sector’ dated February 22, 2013. pic.twitter.com/BbmAc3VoUs
— ANI (@ANI) October 29, 2019
किन्तु तीन वर्षों के भीतर उसे अपनी फाइनेंसियल होल्डिंग को कम करना था जिसे वह नहीं कर सका. अतः अब बंधन बैंक न तो अपनी नई शाखाएँ खोल पायेगा और न ही अपने एटीएम का ही विस्तार कर पायेगा.