अलवर के पहलु खान मॉब लिंचिंग केस में सभी छह आरोपियों को सत्र न्यायालय ने किया बरी


BY-THE FIRE TEAM


मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2017 में घटित मॉब लिंचिंग की घटना जिसमें कथित गोरक्षकों की भीड़ ने पहलू खान नमक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला था.

इस वारदात में शामिल सभी नौ में से छह आरोपियों को सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया है, यद्यपि इनमें तीन नाबालिग अभियुक्तों के विरुद्ध किशोर न्यायालय में मामला विचाराधीन है.

इस सम्बन्ध में राजस्थान एडिशनल मुख्य सचिव (गृह) ने बताया है कि-राज्य सरकार कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी. वहीं अपर लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाणा ने कहा है कि-

अदालत ने कुल छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है. अभी फैसले की कॉपी नहीं मिली है किन्तु मिलने के बाद निर्णय का विश्लेषण करने के पश्चात उच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी.

आपको बता दें कि बालिग आरोपियों में कालू राम, दयानन्द, योगेश कुमार, विपिन यादव, भीम राठी आदि का नाम शामिल था जिन्हें कोर्ट ने छोड़ दिया है. इस विषय में अभियुक्तों के वकील हुकुम चंद शर्मा ने न्यायालय को ऐतिहासिक करार दिया है.

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शर्मा ने कहा है कि यह निर्णय उन लोगों के मुँह पर तमाचा है जो इस मामले अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने का प्रयास कर रहे थे. जबकि पहलु खान के वकील कासिम खान ने बताया है- हम अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे.

जबकि पहलू खान के बेटे इरशाद ने कहा है कि हमें न्याय पाने की उम्मीद है, फैसले से खुश नहीं हैं और आगे पुनः अपील करेंगे.

कौन है पहलु खान?

पहलु खान मूलतः हरियाणा के नूह के जयसिंग पूरा गांव के निवासी हैं. यह अप्रैल 2017 में अपने बेटों के साथ अलवर से पशु खरीदकर लौट रहे थे,

तभी अलवर में बहरोड़ नामक स्थान पर गोरक्षकों की भीड़ (मॉब लिंचिंग ) ने इनको रोक लिया,

और पीट-पीट कर अधमरा कर दिया. पुलिस को सूचना मिलने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया किन्तु पहलु खान की मृत्यु हो गई.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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