BY-THE FIRE TEAM
यूपी में योगी सरकार ने गोकशी करने वाले अराजक तत्वों से निपटने के लिए केबिनेट में कड़ा कानून लाया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार गायों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर यूपी गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 पारित किया गया है जिसके तहत,
यदि कोई व्यक्ति गायों को किसी तरह का नुकसान पहुँचाता है, उनको काटता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही किया जायेगा.
इस कानून के अंतर्गत सजा के तौर पर दोषी व्यक्ति को तीन से दस वर्षों तक की जेल तथा पांच लाख रूपये तक के जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
वहीं मामूली क्षति पहुँचाने जैसे अंग-भंग करना, पिट कर घायल कर देना आदि पर एक से सात साल की जेल जबकि एक से तीन लाख रुपया जुर्माना वसूला जायेगा.
इसके आलावा दोषी अभियुक्त को एक वर्ष तक गाय के भरण पोषण का भी खर्च उठाना पड़ेगा, साथ ही अभियुक्त जिस भी मुहल्ले में रहता हो वहां पर उसकी फोटो को भी
सार्वजनिक कर देने का प्रावधान योगी सरकार ने अपने इस अध्यादेश में किया है.
Major decision by #YogiAdityanath govt: UP cabinet passes ordinance to prevent cow slaughterhttps://t.co/balGCxfd1B
— Financial Express (@FinancialXpress) June 9, 2020