मिली सूचना के मुताबिक केंद्र सरकार दोपहिया वाहनों के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है इसके अंतर्गत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट
मुहैया कराने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की सूची में शामिल करके सिर्फ उन हेलमेट को मार्केट में बेचने की इजाजत दी है जो सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं.
यदि कोई भी सवार लोकल हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस पर ₹1000 का चालान वसूल किया जाएगा, साथ ही हेलमेट बनाने वाले लोकल कंपनी पर ₹200000 का आर्थिक जुर्माना आरोपित किये जाने का भी प्रावधान रखा गया है.
आपको यहां बताते चलें कि प्रत्येक दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 28 बाइक सवारों की मौत की वजह यह खराब मानक के हेलमेट प्रयोग करना ही है, क्योंकि यदि कोई दुपहिया चालक एक्सीडेंट या अन्य किसी
#NEWSFLASH | Ministry of Roads, Transport & Highways publishes a draft notification for bringing two-wheeler helmets under compulsory certification of Bureau of Indian Standards; only BIS certified helmets can be certified and sold in India, @Parikshitl reports pic.twitter.com/Pgweyp13pJ
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) August 1, 2020
वजह से घायल होकर सड़क पर गिरता है तो उसका खराब हेलमेट उसकी जान नहीं बचा पाता. अतः सरकार ने जरूरी कदम उठाते हुए ऐसा निर्णय लिया है कि सभी बाइक सवार बीआईएस से प्रमाणित हेलमेट ही इस्तेमाल करेंगे.
केंद्र सरकार ने उच्च स्तर के मानक वाले हेलमेट निर्मित करने वाली कंपनियों को भी ऐसी गाइडलाइंस दे रखी है कि वे उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट का निर्माण करें जो हल्के और आसानी से प्रयोग किए जाने में सुविधाजनक हो.