बिना सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के संदिग्ध और आरोपियों के घरों पर नहीं चलेगा बुलडोजर

NEW DELHI: सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए देश के अलग-अलग राज्यों में सरकारों द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्यवाही पर तत्काल रोक लगा दिया है.

इस संबंध में जस्टिस बी आर गवइ तथा केवी विश्वनाथन की संयुक्त पीठ ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर रोक की कार्यवाही सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों, सार्वजनिक स्थानों सहित अवैध निर्माण को हटाने के मामले में लागू नहीं होगी.

आपको बताते चलें कि पिछले कई महीनो से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में आपराधिक मामलों में संदिग्ध तथा आरोपियों के घरों को लगातार राज्य सरकारों द्वारा

बुलडोजर से उनके घरों को ध्वसत किया जा रहा था जिसको लेकर इस तरह की प्रशासनिक कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिए अनेक याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

आपके यहां याद दिलाते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अग्रिम सुचना मिलने तक 1 अक्टूबर तक प्रभाव में रहेगा.
इस आदेश पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स  पर लिखा है कि

“आज बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टेरिंग हाथ से उखड़ गया है. यह उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था. अब ना बुलडोजर चल पाएगा ना उसको चलवाने वाले.”

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