केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भ्रामक विज्ञापन को लेकर कड़ी कार्यवाही किया है.
सेंसोडाइन टूथपेस्ट पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाते हुए कंपनी को 7 दिनों के अंदर इस भ्रामक विज्ञापन को भी हटाने का आदेश जारी किया गया है.
सीसीपीए ने हाल ही में सेंसोडाइन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ एक आदेश पारित किया था. जिसमें टूथपेस्ट के दुनियाभर में दंत चिकित्सकों द्वारा रेकमेंडेड और दुनिया का नंबर एक सेंसटिविटी टूथपेस्ट का दावा किया गया था#Advertising https://t.co/8bnBaCUNVY
— Quint Hindi (@QuintHindi) March 22, 2022
इस संबंध में उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जारी किये गए बयान में बताया गया है कि सेंसोडाइन के दुनिया भर में दंत चिकित्सकों द्वारा रिकमेंड तथा
दुनिया का नंबर 1 सेंसटिविटी टूथपेस्ट का दावा करने वाला विज्ञापन भ्रम पैदा करने वाला है.
क्योंकि इस विषय में जब कंपनी से उसके उत्पादों को लेकर सामग्री अथवा अध्ययन का साक्ष्य मांगा गया तो वह कंपनी इसे प्रस्तुत नहीं कर पाई.
ऐसे में जहां एक तरफ इसे उपभोक्ताओं के हित में बढ़ा हुआ कदम माना जा रहा है वहीं इसका दूसरा पहलू भी है कि
आखिर कैसे यह कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करती रहती हैं.?