सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को 3 महीने के भीतर सूचना आयुक्त नियुक्त करने का निर्देश दिया


BYTHE FIRE TEAM


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में तीन महीने में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया और कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के “दुरुपयोग” को रोकने के लिए दिशानिर्देश विकसित करने की आवश्यकता है।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की याचिकाओं पर ध्यान दिया कि शीर्ष अदालत के 15 फरवरी के फैसले के बावजूद, केंद्र और राज्य सरकारों ने सीआईसी और एसआईसी में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की है।

“हम केंद्र और राज्य को आज से नियुक्ति करने का निर्देश देते हैं,” न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा।

पीठ ने अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर सीआईसी के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए खोज समिति के सदस्यों के नाम सरकारी वेबसाइटों पर डालने का भी निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने सूचना के अधिकार के “दुरुपयोग” के मुद्दे को उठाया व जिनके पास मांगी गई जानकारी से कोई संबंध नहीं है उन मामलों में भी कुछ प्रकार के दिशानिर्देशों को विकसित करने की आवश्यकता थी।

पीठ ने कहा, “हम आरटीआई कानून के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि इसे विनियमित करने के लिए कुछ तरह के दिशानिर्देशों को विकसित करना आवश्यक है।”

“ऐसे लोग जो किसी भी तरह से एक मुद्दे से जुड़े नहीं हैं आरटीआई फाइल करते हैं या कभी-कभी आपराधिक धमकी देते है , जो ब्लैकमेल के लिए प्रयोग करते है। हम सूचना के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन दिशा-निर्देशों की जरूरत है।

पीठ आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर एक अंतरिम अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शीर्ष अदालत के आदेश के कार्यान्वयन पर सरकारी अधिकारियों को एक दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी, जो उन्हें निर्धारित समय के भीतर और पारदर्शी तरीके से सूचना आयुक्त नियुक्त करने के लिए कहे।

 

 

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