BY–THE FIRE TEAM
उच्चतम न्यायालय ने भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि इस मामले में इस समय हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।’’
न्यायालय ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है।
गौरतलब है कि याचिकाकर्तता लूथरा ने अधिवक्ता सत्यवीर शर्मा के साथ दायर याचिका में कहा था कि वे 12 जनवरी को शीर्ष अदालत के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों की प्रेस कांफ्रेस के विवरण को आधार बना रहे हैं और एक कानूनी सवाल पर फैसला चाहते हैं। यह प्रेस कांफ्रेंस न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर (अब सेवानिवृत्त) , न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने की थी।