BY–THE FIRE TEAM
उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुनवाई करते हुए कहा कि तलाक के बाद पूर्व पति पर दहेज का केस नही किया जा सकता |
एकल पीठ की सुनवाई करते हुये जस्टिस ए एस बोबडे ने कहा कि चार वर्ष पहले शिकायतकर्ता का तलाक हो चूका है , वह ऐसा खुद मान रही है इसीलिए इस मामले में अभियोजन नही चलाया जा सकता |
पीठ ने आगे और कहा कि धारा 498A कहती है कि महिला का पति और उसके रिश्तेदार इस अपराध में सामिल होना चाहिए |जबकि शिकायतकर्ता यह कह कर शिकायत की हुई है कि तलाक चार साल पहले हो चूका है तो इस प्रकार इस मामले में धारा 498A का मामला नही चलेगा | आगे जस्टिस बोबडे ने कहा कि इस मामले में मारपीट व धमकाने का मुकदमा चलेगा |
आपको बताते चलें की इस मामले में पति ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने मुझ पर 498A का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है |