केंद्र सरकार के कर्मचारी को इस्तीफे के बाद वीआरएस से वंचित होने पर कोई पेंशन नहीं मिलेगी: सुप्रीम कोर्ट

BY- THE FIRE TEAM इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारी को  केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली  के अनुसार, एक कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद पेंशन का दावा नहीं कर सकता है। यदि कर्मचारी इस्तीफा दे देता है, तो ऐसे कर्मचारी द्वारा दी जाने वाली वर्षों की सेवा अप्रासंगिक हो जाएगी। CCS नियम कहता है … Read more

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