आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने यौन हिंसा पर बिल को मंजूरी दी, 21 दिनों में फैसला, जघन्य अपराधों में मौत की सजा
BY- THE FIRE TEAM आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक मसौदा कानून को मंजूरी दे दी, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों को 21 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए। मसौदा कानून की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कहा गया है कि बलात्कार और गैंगरेप जैसे जघन्य … Read more