- पुलिस द्वारा गाड़ियों की चेकिंग के दौरान लोगों के अलग-अलग बहाने बनाने जैसे गाड़ी के कागजात घर पर हैं, जल्दबाजी में निकल गए हैं, फोटोकॉपी खराब हो गई है इत्यादि समस्याओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है.
प्राप्त सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम,1989 में संशोधन करते हुए निर्णय लिया है कि चालकों को अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आदि लेकर चलने की जरूरत नहीं है.
.@MORTHIndia notifies amendments in Central Motor Vehicle Rules facilitating implementation of electronic enforcement, maintenance of vehicular documents through information technology portal w.e.f 1st October, 2020
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Details: https://t.co/i1yMXbyr7r
— PIB India (@PIB_India) September 26, 2020
इस विषय में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि- 1 अक्टूबर से ‘सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल’ के माध्यम से अब कागजातों का रखरखाव किया जाएगा. यह नियम 1 अक्टूबर, 2020 से पूरे देश भर में लागू होगा.
इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चेकिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही आपके द्वारा अपलोड किए गए वाहन के संबंध में सभी तरह के कागजों की जांच कर ली जाएगी.
आपको यहां बताते चलें कि इस नियम के तहत यदि किसी पुलिसकर्मी के पास जांच उपकरण उपलब्ध नहीं है तब भी वह अपने स्मार्टफोन पर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके गाड़ी के कागज की वैधता और अवैधता को सुनिश्चित किया जा सकता है.
यदि पेपर में कोई कमी पाई जाएगी तो ऑनलाइन चालान से लेकर के उसके भुगतान तक की व्यवस्था होगी. सरकार के द्वारा विकसित किए गए इस पोर्टल से भ्रष्टाचार पर तो लगाम लगेगी साथ ही लोगों को भी कागजों को अपने साथ लेकर चलने की मजबूरी से निजात मिल जाएगी.